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CHAPTER WISE

CHAPTER 1Law of Contract (1872)
CHAPTER 2Special Contracts
CHAPTER 3Sale of Goods Act (1930)
CHAPTER 4Negotiable Instrument Act (1881)
CHAPTER 5the consumer Protection Act (1986)
CHAPTER 6Foreign Exchange Manegement Act (2000)
 

Bcom 1st Year Business regulatory Framework pdf notes

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सहमति

Define Consent

भारतीय संविदा अधिनियम के अनुसार वैध संविदा होने के लिए यह आवश्यक है कि पक्षों की स्वतन्त्र सहमति हो। धारा 10 के अनुसार, “वे सभी समझौते जो संविदा के योग्य पक्षकारों की स्वतन्त्र सहमति से किए गए हों”। अत: अधिनियम में ‘पक्षकारों की स्वतन्त्र सहमति’ होनी आवश्यक है। पक्षों की स्वतन्त्र सहमति तब कहलाती है जब दो व्यक्ति एक बात पर एक ही अर्थ में राजी हो जाते हैं। तब कहा जाता है कि उन्होंने सहमति दी है। सहमति तब स्वतन्त्र मानी जाती है तब वह उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव (Undue Influence), कपट (Fraud), मिथ्यावर्णन (Misrepresentation) अथवा गलता (Mistake) के कारण न दी गई हो। उदाहरणार्थ-यदि ‘अ’, ‘ब’ के समक्ष 500 में अपनी गाय बेचने का प्रस्ताव रखे और ‘ब’ उस प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति दे दे तो यह समझाता। 

इसके विपरीत यदि ‘अ’ छुरा दिखाकर ‘ब’ से अपनी गाय ₹ 600 में लेने के मा सहमति ले ले तो इसे ‘ब’ की स्वतन्त्र सहमति नहीं कहेंगे। धारा 13 तथा 14 के अन्तर्गत सहमति का अर्थ दिया गया है। धारा 13 के अनुसार, “दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा दी हई सहमति तब मानी जाती है, जबकि वे एक ही बात पर एक अर्थ में समहमत हो गए हों।’ इंस सम्बन्ध में Raffles Vs. Wichellhaus (1864) का निर्णय महत्त्वपूर्ण है जिसके अन्तर्गत यह माना गया है कि दोनों व्यक्तियों की एक ही बात पर सहमति आवश्यक है। इस सम्बन्ध में Sarat Chandra Vs. Kanai Lal (1921) का निर्णय भी महत्त्वपूर्ण । जिसमें भिन्न-भिन्न भाव से व्यक्तियों की सहमति उचित नहीं मानी गई। उदाहरणार्थ- अ ‘ब’ से 100 गाँठे रुई, जो कि मुम्बई से “पीअरलैस’ नाम के जहाज द्वारा आने को थीं। खरीदने के लिए सहमत हो जाता है। “पीअरलैस’ नाम के दो जहाज मुम्बई से आने वाले थे। ‘अ’ क अभिप्राय उस जहाज से था जो अक्टूबर में आने वाला था, जबकि ‘ब’ का अभिप्राय दूस जहाज से था जोकि दिसम्बर में आने वाला था। ऐसी दशा में उन दोनों में कोई अनुबन्ध नहीं हुआ क्योंकि दोनों पक्षकार एक ही बात पर एक ही भाव से सहमत नहीं हुए। एक अन्य उदाहरण को लेते हुए ‘अ’ मिथ्यावर्णन करके ‘ब’ से एक प्रपत्र पर हस्ताक्षर करा लेता है। ‘ब का अभिप्राय केवल साक्षी के रूप में एक हस्ताक्षर करना था, जबकि ‘अ’ ने उससे एक पक्षकार के रूप में हस्ताक्षर कराए थे। ऐसी दशा में भी सहमति नहीं कह सकते, क्योंकि दोनों पक्षकार एक ही बात पर भिन्न-भिन्न भाव से सहमत होते हैं। 

धारा 14 के अनुसार स्वतन्त्र सहमति उस दशा में समझी जाएगी, जबकि वह (i) उत्पीड़न, (ii) अनुचित प्रभाव, (iii) कपट, मिथ्यावर्णन या गलती से प्रदान न की गई हो। यदि किसी पक्ष ने अपनी सहमति इन कारणों से प्रभावित होकर दी हो तो उसकी सहमति स्वतन्त्र नहीं मानी जाएगी। उदाहरणार्थ-यदि ‘अ’ छुरा दिखाकर ‘ब’ से एक चैक पर ₹ 10,000 के भुगतान के लिए हस्ताक्षर करा ले तो ऐसी स्थिति में ‘ब’ द्वारा चैक पर किए गए 

वैधानिक पर प्रभाव (Effect on validity)-

ठहराव में ‘सहमति’ न होने की दशः में वह अर्थ (void) होता है, परन्तु यदि सहमति तो हो, लेकिन स्वतन्त्र सहमति’ (Free consent) न हो तो जिस पक्ष की सहमति स्वतन्त्र नहीं है उसकी इच्छा पर ठहराव व्यर्थनीर (voidable) होता है। 

प्रस्ताव का अर्थ एवं परिभाषा 

(Meaning and Definition of Proposal)

किसी समझौते के लिए प्रस्ताव (Proposal) तथा उसकी स्वीकृति (झोनी आवश्यक है। धारा 2 (a) के अनुसार, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति कार्य को करने अथवा न करने के विषय में अपनी इच्छा को इस आशय से प्रकट को व्यक्ति उसके कार्य को करने अथवा न करने के लिए अपनी सहमति प्रदान करे तो हम को प्रस्ताव कहते हैं। प्रस्ताव रखने वाले को वचनदाता या प्रस्तावक कहा जाता है । जिसके समक्ष प्रस्ताव रखा जाता है उसे वचनगृहीता कहते हैं। उदाहरणार्थ- ‘क’ र यह कहे कि वह 10 क्विटल गेहूँ ,175 प्रति क्विटल के हिसाब से बेचने के लिए तैयार कर कहेंगे कि ‘क’ ने ‘ख’ के समक्ष बेचने का प्रस्ताव रखा। इसी प्रकार ‘अ’, ‘ब’ से कहता के यदि ‘ब’ उसे ₹ 500 दे दे तो वह ₹ 700 का दावा न करे। यहाँ पर ‘अ’, ‘ब’ से दावा करने रुकने का प्रस्ताव रखता है। 

प्रस्ताव के मुख्य लक्षण

(Main Characteristics of a Proposal)-

प्रस्ताव में निम्नलिखित लक्षण होने चाहिए 

1. दोनों पक्षों का होना (Existing of two Parties)—प्रस्ताव के लिए दो पक्ष होने चाहिए एक वचनदाता और दूसरा वचनगृहीता, कोई भी व्यक्ति अपने आप प्रस्ताव नहीं कर सकता। 

2. प्रस्ताव का सकारात्मक अथवा नकारात्मक रूप (Positive or Negative  Proposal)-प्रस्तावक द्वारा किसी कार्य को करने या उससे विरत रहने की तत्परता अथवा इच्छा प्रकट की जाती है। इस प्रकार से प्रस्ताव किसी कार्य को करने (Positive) अथवा उसे न करने (Negative) से सम्बन्धित होता है। उदाहरणार्थ-यदि ‘हवाई प्रकाशन -40,00,000 में अपना कारोबार ‘चित्रा प्रकाशन’ को बेचने के लिए तैयार हो तो यह किसा कार्य को करने के सम्बन्ध में सकारात्मक प्रस्ताव कहलाएगा। इसके विपरीत, यदि हवाई प्रकाशन’  50,000 देकर ‘चित्रा प्रकाशन’ से कहे कि वह दो वर्ष तक उसके विरुद्ध प्रतियोग व्यापार न खोले तो इसे हम किसी कार्य को न करने के सम्बन्ध में नकारात्मक प्रस्ताव कहेंगे।। 

3. एक पक्ष द्वारा इच्छा प्रकट किया जाना (To make An Offer by one, Party)-एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष के समक्ष किसी कार्य को करने अथवा न करने के सम्बन्ना में इच्छा प्रकट की जाती है। 

4.सहमति प्राप्त करने का उद्देश्य (Aim to get Consent on the Proposal) एक पक्ष दूसरे पक्ष के समक्ष अपना प्रस्ताव इस दृष्टि से रखता है कि दूसरा पक्ष उस का करने अथवा न करने के सम्बन्ध में अपनी सहमति प्रदान कर सके। यदि कोई व्यक्ति दूसर, से सहमति लेने के लिए बात न कहे तो उसे न तो प्रस्ताव कहा जा सकता है और न पदाति ही दी जा सकती है। उदाहरणार्थ-‘अ’ अपनी मित्र-मण्डली में बैठकर यह र अपनी पत्री का विवाह किसी सुयोग्य वर से करना चाहता है. तब यह बात न ता । समक्ष प्रस्ताव है और न ही किसी व्यक्ति द्वारा इस पर सहमति ही दी जा सकती है। हैरिस बनाम निकरसन के मामले में प्रतिवादी ने यह विज्ञापन दिया कि वह अपना कुछ न लन्दन से दूर निश्चित स्थान पर नीलामी द्वारा बेचेगा। विज्ञापन के अनुसार वादी लन्दन से उस नियुक्त स्थान पर पहँचा, परन्तु उसने पाया कि वहाँ सामान नीलाम नहीं किया गया। इस पर वादी ने प्रतिवादी के विरुद्ध अनुबन्ध खण्डन के लिए वाद प्रस्तुत किया। यह निर्णय किया गया कि प्रतिवादी ने विज्ञापन द्वारा प्रस्ताव करने के लिए अपने केवल अभिप्राय की घोषणा की, वास्तव में कोई प्रस्ताव नहीं किया। 

इस प्रकार कोई अमुक कथन वास्तविक प्रस्ताव है या प्रस्ताव करने का केवल अभिप्राय, यह एक तथ्य सम्बन्धी प्रश्न है जिस पर न्यायालय मामले की सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर निर्णय कर सकता है। 

इस प्रकार बातचीत में किसी अभिप्राय के कथन मात्र से ही बाधित वचन नहीं हो जाता, यद्यपि दूसरे पक्षकार ने उस कथन मात्र के आधार पर ही कार्य किया हो। एक मामले में एक ससर ने अपने होने वाले दामाद को लिखा, “मेरी पुत्री.. का उस सम्पत्ति में एक भाग होगा, जो कि उसकी माँ की मृत्यु के पश्चात् मेरे पास होगी।” यह निर्णय किया गया कि यह ., केवल अभिप्राय का एक कथन मात्र था। 

प्रस्ताव सम्बन्धी वैधानिक नियम

(Legal Provisions in regard to Proposal)

माननीय न्यायाधीशों के निर्णय के आधार पर प्रस्ताव सम्बन्धी कुछ वैधानिक नियम बनाए गए हैं जिनमें से मुख्य इस प्रकार हैं –

1. प्रस्ताव विनय के रूप में हो (Proposal as a Request)-प्रस्ताव एक विनय के रूप में होना चाहिए, आज्ञा के रूप में नहीं। उदाहरणार्थ-यदि ‘कमल’, ‘दीपक’ से यह कहे कि वह दिल्ली जाकर उसके लिए स्कूटर ला दे जिसके लिए उसे पारिश्रमिक दिया जाएगा तो यह एक आज्ञा है, निवेदन नहीं, अत: प्रस्ताव नहीं कहलाएगा।

2. प्रस्ताव का विशेष अथवा सामान्य रूप (Proposal may be Specific or General)-किसी व्यक्ति-विशेष के सम्मुख प्रस्तुत किया हुआ प्रस्ताव ‘विशेष प्रस्ताव’ कहलाता है। इसके विपरीत, जनसाधारण के लिए सम्बोधित किया हुआ प्रस्ताव ‘सामान्य प्रस्ताव’ कहा जाता है। उदाहरणार्थ-यदि ‘कमल’, ‘कान्ति’ से अपनी घड़ी 200 में बेचने के लिए प्रस्ताव रखे तो यह स्पष्ट प्रस्ताव कहलाएगा और यदि वह विज्ञापन द्वारा समस्त जनसमुदाय को ₹ 200 में अपनी घड़ी बेचने के लिए प्रस्ताव रखे तो इसे हम सामान्य प्रस्ताव कहेंगे। इस सम्बन्ध में Carlill Vs. Carbolic Smoke Ball Company (1893) का निर्णय महत्त्वपूर्ण है जिसके अन्तर्गत कम्पनी की विज्ञप्ति के अनुसार, “जो कोई व्यक्ति कम्पनी की दवा प्रयोग करने के उपरान्त इन्फ्लुएन्जा का शिकार होगा उसे कम्पनी 1,000 पण्डि देगी।” श्रीमती कालिल ने दवा का प्रयोग किया। बाद में उन्हें इन्फ्लुएन्जा हो गया जिसके लिए उन्होंने वाद प्रस्तुत किया। कम्पनी ने अपनी दलील देते हुए इसे प्रस्ताव न कहकर प्रस्ताव के लिए निमन्त्रण कहा। बाद में यह दलील व्यर्थ मानी गई। 

न्यायालय के अनुसार विज्ञापन इनाम देने के अभिप्राय का एक कथन मात्र ही नहीं था; बाल्क एक निश्चय था, और यद्यपि प्रस्ताव किसी व्यक्ति विशेष के लिए न होकर सामान्य नता के लिए था, फिर भी वह ऐसे किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा स्वीकार किया जा ता था जिन्होंने अपने व्यवहार से अथवा शर्तों का निष्पादन करके उसे स्वीकार किया। 

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