bcom 3rd year Redemption of Preference Shares notes

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bcom 3rd year Redemption of Preference Shares notes

पूर्वाधिकार अंशों का शोधन 

पर्वाधिकार अंशों के शोषन से आशय प्राधिकारी अशधारियों को उनकी पूँजी का भुगतान करने से है। 

अंशों के शोधन से सम्बन्धित मुख्य प्रावधान (Main Provisions Related to Redemption of Preference Shares)

(कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 80) के अनुसार पूर्वाधिकार 2018 155(का संशो के शोधन के सम्बन्ध में मुख्य प्रावधान निम्नलिखित है……. 

(1) कम्पनी के पार्षद अन्तर्नियम द्वारा अधिकृत होने पर केवल पूर्णदत्त (Full Pain गोर्वाधिकार अंशों का ही शोधन किया जा सकता है, आंशिक दत्त (Partly Paid) संगों का नहीं। अतः यदि प्रश्न में अंशत: दत्त पूर्वाधिकार अंश दिये हुए हैं और उनके शोधन के लिए कहा गया हैं तो यह माना जायेगा कि शोधन से पूर्व कम्पनी ने उस बकाया राशि प्राप्त कर ली है। इसके अतिरिक्त यदि प्रश्न में पूर्णदत्त एवं अंशत: दत्त होती प्रकार के पूर्वाधिकार अंश दिये हुए हैं तो किसी अन्य निर्देश के अभाव में केवल पा” पूर्वाधिकार अंशों का ही शोधन किया जायेगा। 

(2) ऐसे अंशों का शोधन (i) कम्पनी के विभाजन योग्य लाभों (Profits available for dividend) से हो सकता है अर्थात् ऐसे लाभ से हो सकता है जो लाभांश वितरण के लिा उपलब्ध है, अथवा (ii) ऐसे नये अंशों के निर्गमन की प्राप्त राशि से किया जा सकता है जिनका निर्गमन ऐसे शोधन के उद्देश्य से ही किया गया है। 

(3) विभाजन योग्य लाभों से शोधन करने के सम्बन्ध में यह ध्यान रखें कि निम्नलिखित लाभों का प्रयोग लाभांश वितरण के लिए किया जा सकता है- 

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(i) लाभ-हानि खाता/विवरण (Profit & Loss Acoount/Statement)

(ii)सामान्य संचय (General Reserve)

(iii) संचित कोष (Reserve Fund)

(iv) बीमा कोष (Insurance Fund),

(v) लाभांश समानीकरण कोष (Dividend Equalisation Fund) (vi) कर्मचारी-क्षतिपूर्ति कोष (Employees Compensation Fund) तथा

(vii) कर्मचारी दुर्घटना कोष (Worker’s Accidents Fund). 

कुछ कोषों का पूर्वाधिकार अंशों के शोधन के लिए उपलब्ध न होना-निम्नलिखित लाभों/कोषों का उपयोग शोध्य पूर्वाधिकार अंशों के भुगतान के लिए नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये लाभ पूँजीगत प्रकृति के होते हैं-

(i) प्रतिभूति प्रीमियम खाता (Security Premium A/c),

(ii) अंश हरण खाता (Share Forfeited A/c), 

(iii) कम्पनी के समामेलन के पूर्व के लोभ (Profits Prior to Incorporation of Company), 

(iv) पूँजी संचय खाता (Capital Reserve),

(v) विकास छूट संचिति (Development Rebate Reserve), एवं 

(vi) विनियोग भत्ता संचय (Investment Allowance Reserve) ।

यदि ऐसे अंशों का शोधन उपरोक्त वर्णित विभाजन योग्य लागों में से किया जाना हो तो शोधन किये जाने वाले अंशो के अंकित मूल्य (Ince Value) की राशि के बराबर धनराशि लाभांश के लिए उपलब्य लाभो में से हस्तान्तरित करके ‘पंजी शोधन संचय खाते’ (Capital Redcmption Reserve A/c) में क्रेडिर करनी होगी। पंजी शोधन संचय खाते का प्रयोग केवल कम्पनी के अंशधारियों को पूर्णदत्त बोनस अंश निर्गमित करने के लिये किया जा सकता है, अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं। पूर्वाधिकार अंशों के शोधन के लिये सामान्य संचय एवं अन्य कोषो का उपयोग तब तक वांछनीय नहीं होगा जब तक कि लाभ-हानि खाते में शेष उपलब्ध है। इसका अर्थ यह हुआ कि पहले लाभ-हानि खाते में उपलब्ध राशि का उपयोग किया जाता है एवं लाभ-हानि खाते का शेष समाप्त होने पर अन्य कोषों का उपयोग किया जाता है। 

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(3) शोधन के लिए निर्गमित किये जाने वाले नये अंश पूर्वाधिकारी (अधिमान) हो सकते हैं अथवा समता। नये अंशों का निर्गमन सममूल्य, प्रीमियम अथवा कटौती पर किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित बिन्दु ध्यान रखने योग्य हैं 

(i) यदि नये अंशों का निर्गमन सम-मूल्य अथवा प्रीमियम पर किया गया है तो निर्गमित अंशों के अंकित मूल्य (Face Value) के बराबर की राशि को अंशों के शोधन के लिये प्रयोग किया जायेगा। प्रोमियम की राशि का प्रयोग शोधन के लिए नहीं हो सकता है। 

(ii) यदि नये अंशों का निर्गमन कटौती पर किया गया है तो नये अंशों के निर्गमन से प्राप्त शुद्ध राशि अर्थात् अंकित मूल्य में से कटौती घटाकर बची शेष राशि को ही अंशो के शोधन के लिये प्रयोग किया जायेगा। 

(4) लाभ में से तथा नए अंशों को निर्गमित करके पूर्वाधिकार अंशों का भुगतान करना-कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार शोधनीय पूर्वाधिकार अंशों का भुगतान 

आंशिक रूप से नए अंशों को निर्गमित करके किया जा सकता है। इस प्रकार, शोधनीय पूर्वाधिकार अंश पूँजी का शोधन कम्पनी के लाभों में से (अर्थात पूँजी शोध्य संचय खाते से) और नए अंशो को निर्गमित करके किया जाता है। 

(5) यदि पूर्वाधिकार अंशों का शोधन प्रीमियम पर किया जाना है तो अंशों के शोधन से पूर्व प्रीमियम की व्यवस्था कम्पनी के लाभों, आयगत संचितियों अथवा प्रतिभूति प्रीमियम खाते से की जा सकती है। यदि प्रश्न में पुराने या नये अंशों के निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम का शेष दिया हुआ हो तो पूर्वाधिकार अंशों के शोधन पर देय प्रीमियम की व्यवस्था के लिये लाभों व अन्य संचितियों की अपेक्षा प्रीमियम खाते को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। 

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नोट-यदि प्रश्न में शोधन हेतु नए अंशों के निर्गमन की राशि दी है, तो शोधन हेतु शेष राशि की व्यवस्था कम्पनी के विभाजन योग्य लाभों से की जाएगी। यदि प्रश्न में कम्पनी के विभाजन योग्य लाभों की राशि दी गई है, तो शेष राशि की व्यवस्था नए अंशों के निर्गमन से की जाएगी। यदि प्रश्न में पूर्वाधिकार अंशों का शोधन नए अंशों के निर्गमन के बिना ही किया गया है तो यह माना जाएगा कि कम्पनी के पास शोधन हेतु विभाजन योग्य लाभों की पर्याप्त/वांछित राशि उपलब्ध है। 

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