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पूँजी लाभ
पूजी सम्पत्ति का हस्तान्तरण
(Transfer of Capital Assets)
धारा 2 (47) के अनुसार, एक पूँजी सम्पत्ति के सम्बन्ध में हस्तान्तरण में निम्न सम्मिलित होता है…
- (1) विक्रय, विनिमय अथवा सम्पत्ति को छोड़ देना; या
(2) सम्पत्ति के सम्बन्ध में किन्हीं अधिकारों का समाप्त हो जाना; या
(3) किसी कानून के अन्तर्गत सम्पत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण; या ..
(4) यदि स्वामी द्वारा सम्पत्ति को व्यापारिक रहतिये में परिवर्तन कर दिया जाए; अथवा उसको व्यापारिक रहतिया की तरह माना जाए तो ऐसा परिवर्तन अथवा व्यवहार; या
(5) कोई ऐसा व्यवहार, जिसका प्रभाव किसी अचल सम्पत्ति का हस्तान्तरण अथवा उसका प्रयोग करना सम्पन्न हो। _ पूँजी लाभों पर उस वर्ष का निर्धारण किया जाता है, जिस वर्ष पूँजी सम्पत्ति का हस्तान्तरण हुआ है, भले ही उसकी क्षतिपूर्ति का निर्धारण बाद में हो । न्यायालय के आदेश से कमिश्नर या रिसीवर द्वारा किया गया विक्रय भी हस्तान्तरण माना जाता है । एक नई कम्पनी द्वारा एक चालू फर्म को क्रय कर लेना भी हस्तान्तरण माना गया है।
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हस्तान्तरण न माने जाने वाले व्यवहार
Transactions are not Regardedas Transfer
धारा 47 के अनुसार पूँजी लाभों की गणना के लिए निम्न व्यवहारों को हस्तान्तरण नहीं माना जाता। अतः इनसे उत्पन्न पूँजी लाभ’ कर-योग्य नहीं होगा
(1) हिन्दू अविभाजित परिवार के पूर्ण अथवा आंशिक विभाजन कर पूँजी सम्पत्तियों का वितरण।
. (2) एक भेंट, वसीयत अथवा अखण्डनीय ट्रस्ट के अन्तर्गत किसी पूँजी सम्पत्ति का हस्तान्तरण किन्तु यदि उपहार अथवा किसी अखण्डनीय ट्रस्ट के अन्तर्गत किसी ऐसी पँजी सम्पत्ति का हस्तान्तरण किया गया है जो ऐसे अंशों, ऋण-पत्रों या अधिपत्रों के रुप में हैं, जिन्हें कम्पनी द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने कर्मचारियों को ‘कर्मचारी स्टॉक विकास योजना’ अथवा कर्मचारी स्टॉक क्रय योजना के अन्तर्गत अखण्डित किया गया है, तो ऐसे हस्तान्तरण को हस्तान्तरण माना जाएगा।
(3) एक सूत्रधारी कम्पनी द्वारा अपनी सहायक कम्पनी की पूँजी सम्पत्ति का हस्तान्तरण यदि
(अ) सूत्रधारी कम्पनी के पास सहायक कम्पनी के सभी अंश है, तथा
(ब) सहायक कम्पनी एक भारतीय कम्पनी है ।
(4) एक सहायक कम्पनी द्वारा अपनी सूत्रधारी कम्पनी को पूँजी सम्पत्ति का हस्ता यदि. (अ) सहायक कम्पनी के सभी अंशों की स्वामी सूत्रधारी कम्पनी है; तथा
(ब) सूत्रधारी की किसी एक भारतीय कम्पनी है। …
नोट-उपर्युक्त (3) एवं (4) की दशा में यदि किसी पूँजी सम्पत्ति का हस्तान्तरण
फरवरी, 1988 के बाद रहतिये के रूप में किया जाता है तो भी इसे इस धारा के लिए हस्तान्त माना जायेगा।
(5) एकीकरण की किसी योजना के अन्तर्गत एकीकरण की जाने वाली कम्पनी दार एकीकृत कम्पनी को पूँजी सम्पत्ति का हस्तान्तरण बशर्ते कि एकीकृत कम्पनी एक भारतीय कम्पनी हो।
- एकीकरण की किसी योजना के अन्तर्गत एकीकरण की जाने वाली विदेशी कम्पनी द्वारा एकीकृत विदेशी कम्पनी को भारतीय कम्पनी के अंशों का हस्तान्तरण ।
(7) विभक्तीकरण की दशा में विभक्त कम्पनी द्वारा किसी पूँजी सम्पत्ति का भारतीय परिणामी कम्पनी को हस्तान्तरण।
- विभक्तीकरण की दशा में विदेशी विभक्त कम्पनी द्वारा विदेशी परिणामी कम्पनी को किसी पूँजी सम्पत्ति, जो किसी भारतीय कम्पनी का अंश है, का हस्तान्तरण
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यदि-
(अ) विदेशी विभक्त कम्पनी के कम से कम 75% अंशधारी परिणामी विदेशी कम्पनी के अंशधारी बने रहते हैं, एवं
(ब) ऐसे हस्तान्तरण पर उस देश में पूँजी लाभ कर नहीं लगता जिस देश में विदेशी विभक्त कम्पनी ममामेलित हुई है।
(9) विभक्तिकरण की किसी योजना के अन्तर्गत परिणामी कम्पनी द्वारा विभक्त कम्पनी के अंशधारियों को अंशों का हस्तान्तरण या निर्गमन बशर्ते ऐसा हस्तान्तरण या निर्गमन उपक्रम के विभक्तिकरण के प्रतिफल में किया गया है।
(10) एकीकरण की किसी योजना के अन्तर्गत एकीकरण होने वाली कम्पनी के किसीअंशधारी द्वारा इस कम्पनी के अपने अंशों का हस्तान्तरण बशर्ते कि-एकीकृत कम्पनी एक भारतीय कम्पनी है।
(11) एक अ-निवासी द्वारा विदेशी मुद्रा में खरीदे गए बॉण्ड्स एवं सार्वभौमिक जमा रसीदों, जिन्हें भारतीय कम्पनी ने केन्द्रिय सरकार की अधिसूचित किसी योजना के अन्तर्गत निर्गमित किया है, का किसी अन्य अनिवासी को हस्तान्तरण।
(12) भारत में स्थित कृषि भूमि का हस्तान्तरण, जो 1 मार्च, 1970 से पूर्व हुआ।
(13) किसी ऐसी पूँजी सम्पत्ति जो कला, पुरातत्त्व, वैज्ञानिक अथवा कला संग्रह, पुस्तक, हस्तलिपि ड्राइंग, पेंटिग, फोटोग्राफ या प्रिण्ट आदि का कार्य हो। अन्य कोई सार्वजनिक संग्रहालय या संस्था को हस्तान्तरण।
(14) किसी कम्पनी के बाँण्डो ऋणपत्रों, ऋण-पत्र स्टॉक या जमा प्रमाण पत्रों का उसी कम्पनी के अंशों या ऋण पत्रों में परिवर्तन।
(15) एक गैर कम्पनी व्यक्ति द्वारा प्रमाणित स्कन्ध विनिमय की सदस्यता का किसी कम्पनी को उसे कम्पनी में अंश आवण्टन के बदले हस्तान्तरण ।
(16) कर्मचारियों की सहकारिता द्वारा प्रबन्धित किसी बीमार औद्योगिक कम्पनी की भूमिका ऐसा हस्तान्तरण जो बीमार औद्योगिक कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत बनाई गई एवं स्वीकृत की गई किसी योजना के अन्तर्गत किया गया है। .
(17) जब किसी फर्म द्वारा संचालित व्यापार किसी कम्पनी द्वारा उत्तराधिकार में लिया जाता है तथा फर्म किन्हीं पूँजी सम्पत्तियों या अदृश्य सम्पत्तियों का कम्पनी को विक्रय या हस्तान्तरण करती हैं।
(18) भारत में किसी प्रमाणित स्टॉक एक्सचेन्ज के किसी सदस्य के अंश प्राप्त/क्रय करने के सदस्यता अधिकार एवं उस सदस्य के उस स्टॉक एक्सचेंज में व्यापार करने अथवा क्लीयरिंग करने के अधिकार पूँजी सम्पत्ति माने जाते हैं।
(19) यदि किसी एकल स्वामी द्वारा कोई कम्पनी या अदृश्य सम्पत्ति किसी कम्पनी को हस्तान्तरित या विक्रीत कर दी जाती हैं । तो ऐसी हस्तान्तरण या विक्रय पूँजी लाभों की गणना के लिए हस्तान्तरण नहीं माना जाएगा, जब शर्ते पूरी होती हो । एकल स्वामित्व वाली संस्था का – उत्तराधिकार से पहले की सभी सम्पत्तियाँ एवं दायित्व कम्पनी की सम्पत्तियाँ एवं दायित्व बन जाती
(20) धारा 46 (i) के अनुसार कम्पनी के समापन पर अंशधारियों में सम्पत्तियों का विवरण हस्तान्तरण नही माना जाता है ।
(21) परिवार के बन्दोबस्त के परिणाम स्वरूप परिवार के लाभ के लिए किया गया कोई भी हस्तान्तरण पूँजी लाभों की गणना के लिए हस्तान्तरण नहीं माना जाता।
– जो व्यवहार हस्तान्तरण नहीं माने जाते उन पर होने वाले पूँजी लाभ के सम्बन्ध में आयकर के निम्नलिखित नियम हैं
धारा 47 तथा अन्य धाराओं के अन्तर्गत अनेक ऐसे व्यवहार हैं, जिनमें सम्पत्ति का हस्तान्तरण तो होता. है किन्तु आयकर अधिनियम के अन्तर्गत उन्हें हस्तान्तरण नहीं माना जाता। जैसे-उत्तराधिकार,वसीयत,भेंट आदि में प्राप्त सम्पत्ति ऐसे व्यवहारों की गणना उपर्युक्त की गई है। इस हस्तान्तरण पर होने वाला पूँजी लाभ भी कर मुक्त है।
निवास के लिए प्रयुक्त सम्पत्ति के विक्रय पर लाभ
(Profit on sale of property used for residence)
एक मकान-सम्पत्ति के विक्रय पर होने वाले पूंजी लाभ आय-कर से मुक्त हैं,बशर्ते कि धारा 54 (1) में उल्लेखनीय निम्न शर्ते पूरी हो जायें
- मकान-सम्पत्ति तथा इससे लगी जमीन एक व्यक्ति या हिन्दू अविभाजित परिवार द्वारा हस्तान्तरित एक रिहायशी मकान-सम्पत्ति है। अर्थात् रहने के उद्देश्यों में प्रयुक्त होने वाली मकान-सम्पत्ति चाहे उसमें स्वयं स्वामी रहता हो या किराये पर उठी हो।
- हस्तान्तरित रिहायशी मकान दीर्घकालीन पूँजी सम्पत्ति है, अर्थात् इसे हस्तान्तरण की तिथि से 36 माह पूर्व प्राप्त किया गया है।
(3) हस्तान्तरित मकान-सम्पत्ति या इससे लगी जमीन की आय ‘मकान-सम्पत्ति से आय’ शीर्षक कर-योग्य है।
(4) करदाता ने हस्तान्तरण की तिथि से पूर्व एक वर्ष में अथवा बाद के दो वर्षों में भारत में एक रिहायशी मकान क्रय कर लिया है अथवा हस्तान्तरण की तिथि के बाद 3 वर्ष में भारत में एक नया रिहायशी मकान बना लिया है।
.(5) क्रय की गई अथवा निर्मित की गई मकान- सम्पत्ति को क्रय अथवा निर्माण के बाद? वर्षों के अन्दर में हस्तान्तरित नहीं किया गया है।
मुक्ति सीमा (Exemption limit)-ऐसे हस्तान्तरण पर होने वाला पूँजी लाभ नये मकान सम्पत्ति की लागत तक कर- मुक्त होगा अर्थात् ‘पूँजी लाभ’ यदि.
(अ) नये मकान-सम्पत्ति की लागत से कम है तो सम्पर्ण पँजी लाभ कर- मुक्त होगा।
(ब) नये मकान-सम्पत्ति की लागत से अधिक है तो ऐसा आधिक्य पूँजी लाभ शीर्षक में कर योग्य होगा। इन नये मकानों की प्राप्ति की लागत निम्न होगी क्रय मूल्य अथवा नये मकान की निर्माण लागत-कर मुक्त पूंजी लाभ . मकान सम्पत्ति का 3 वर्ष में हस्तान्तरण-यदि नया मकान क्रय अथवा निर्माण की तिथि के 3 वर्ष के अन्दर हस्तान्तरित कर दिया जाता है तो ऐसे हस्तान्तरण पर होने वाला पूंजी लाभ+ पूर्व में कर- मुक्त पूँजी लाभ उस गत वर्ष की कर योग्य आय में जोड़ा जायेगा जिस वर्ष इस नये मकान को हस्तान्तरित किया गया है।
नोट- (i) ‘स्व-वित्तीय योजना के अन्तर्गत प्राप्त फ्लैट इस धारा के लिए मकान-सम्पत्ति का निर्माण माना जायेगा (ii) निर्माण के लिए निर्माण पूर्ण होने की तिथि’ महत्त्वपूर्ण है, निर्माण प्रारम्भ
करने की तिथि नहीं (iii) ऐसी सहकारी समिति या अन्य संस्थायें जो फ्लैट का आवण्टन करती हैं जिसकी आबण्टन एवं नियम योजना दिल्ली विकास प्राधिकरण की ऐसी योजनाओं के समान है, तो ऐसे फ्लैट के आवण्टन को निर्माण समझा जाना चाहिए।
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