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कृषि आय, गत वर्ष, कर निर्धारण वर्ष, . निवास स्थान एवं करदायित्व, करमुक्त आय
(Agricultural Income, Previous Year, Assessment Year, Residential Status & Tax Liability Incomes Exempt From Tax)
कृषि आय का अर्थ
(Meaning of Agricultural Income)
भारत में कृषि आय प्रारम्भ से ही आयकर से मुक्त रही है। इसका अर्थ यह है कि भारतीय संविधान में संसद को कृषि आय पर आयकर लगाने का अधिकार नहीं दिया है क्योंकि कृषि आय पर आयकर राज्य सरकारों द्वारा लगाया जा सकता है। कुछ राज्य सरकारों ने इस प्रकार की आय पर कर लगाए भी हैं। कर-निर्धारण वर्ष 1973-74 तक कृषि आय पूर्णतया कर-मुक्त थी, परन्तु कर-निर्धारण वर्ष 1974-75 से आयकर अधिनियम में एक महत्वपूर्ण संशोधन के अनुसार कृषि आय को करदाता की अन्य गैर-कृषि आयों पर लगने वाली कर की दरों को निर्धारित करने के लिए उसकी कुल आय में जोड़ा तो जाता है,लेकिन कृषि आय पर आयकर नहीं लगाया जाता।
यद्यपि अब भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 10 (1) के अन्तर्गत कृषि आय,आयकर से मुक्त है,लेकिन करदाता की गैर-कृषि आय में कृषि आय जोड़ देने से करदाता की आयकर की और दर बढ़ जाती है। . .
कृषि आय के प्रकार
(Kinds of Agricultural Income)
आयकर अधिनियम की धारा 2 (1-A) के अनुसार, कृषि आय से आशय निम्नलिखित आयों से है
(1) ऐसी भूमि से प्राप्त कोई किराया या आय जो भारत में स्थित है और कृषि प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाई जाती है।
(2) भूमि से प्राप्त ऐसी आय जिसका प्रयोग कृषि उद्देश्यों के लिए किया जाता हो और निम्नलिखित से उत्पन्न ऐसी आय जो- .
(अ) कृषि क्रिया अर्थात् खेती करने से अथवा
(ब) किसी ऐसी क्रिया से जो कृषक द्वारा उगाई गई उपज अथवा किराया प्राप्तकर्ता द्वारा प्राप्त की गई उपज को बिक्री योग्य बनाने में उसके द्वारा आमतौर से की जाती हो; अथवा __(स) कृषक या वस्तु रूप में किराए से प्राप्तकर्ता द्वारा उगाई या प्राप्त की गई किसी ऐसी उपज के विक्रय से आय जिसके सम्बन्ध में उपर्युक्त (ब) में वर्णित प्रकार की क्रिया से भिन्न कोई क्रिया नहीं की गई हो।
(3) किसी ऐसी भूमि से किराया या ऐसे भवन (फार्म हाऊस) से प्राप्त आय जो कृषक या लगान प्राप्तकर्ता के स्वामित्व एवं अधिकार में है। परन्तु इस सम्बन्ध में निम्नलिखित शतें पूरी होनी आवश्यक है
(अ) यह मकान उस भूमि पर या उसके निकट स्थित हो और यह मकान कृषक अथवा लगान प्राप्तकर्ता के रहने के लिए अथवा भण्ड न प्राप्तकत्ता क रहने के लिए अथवा भण्डार-गृह अथवा भूमि के सम्बन्ध में बाहरी मकान
आयकर/2 (ब) उस भूमि पर भारत में लगान लगता हो अथवा कोई स्थानीय कर लगता हो,जो सरकार अधिकारियों द्वारा निर्धारित तथा वसूल किया जाता हो । यदि उस भूमि पर लगान अथवा स्थानी कर नहीं लगता है, यह भूमि शहरी सीमा (Urban limit) के अन्दर स्थित नहीं हो। निम्न सीमाओं को शहरी सीमा (Urban limit) कहा जाता है
(क) भूमि 10,000 या इससे अधिक की आबादी वाले नगरपालिका या छावनी बोर्ड की सीमाओं के अन्दर स्थित न हो; या
(ख) भूमि ऐसी क्षेत्र में स्थित न हो जिसकी इकाई दूरी (Aerial distance)
(I) ऐसी नगरपालिका या छावनी बोर्ड,जिसकी आबादी 10,000 से अधिक,किन्तु 1 लाख तक हो,की स्थानीय सीमाओं से 2 किलोमीटर तक हो,अथवा ___ (II) ऐसी नगरपालिका या छावनी बोर्ड,जिसकी आबादी 1,00,000 (एक लाख) से अधिक किन्तु 10,00,000 (दस लाख) तक हो, कि स्थानीय सीमाओं से 6 किलोमीटर तक हो; अथवा … (III) ऐसी नगरपालिका या छावनी बोर्ड, जिसकी आबादी 10 लाख से अधिक हो, की स्थानीय सीमाओं से 8 किलोमीटर तक हो । स्पष्टीकरण_1. उपर्युक्त सीमाओं में स्थित किसी भूमि के हस्तान्तरण पर होने वाला पूँजी लाभ कृषि आय नहीं होगा।
2. किन्तु किसी ऐसे कृषि भवन (Fram-house) जो कृषि भूमि से किराया अथवा आगम प्राप्त करने वाले कृषक के स्वामित्व में हैं, से आय जो ऐसे भवन को कृषि के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोग में प्रयुक्त करने से उदित या उत्पन्न हुई है कृषि आय नहीं मानी जायेगी। अतः यदि कोई व्यक्ति ऐसे भवन या भूमि को रिहायशी उद्देश्यों के लिए अथवा व्यापार या पेशे के उद्देश्य के लिए उप-किराये (Sub-let) पर उठा देता है, तो उससे प्राप्त आय कृषि आय नहीं मानी जायेगी। इस प्रकार की आय कर-योग्य होगी। .
3. किसी नर्सरी पर पैदा किये गये बालवृक्ष (Sapling) अथवा पौध (Seeding) से – उत्पन्न आय कृषि आय मानी जाती है। ‘.. 4. यहाँ पर आबादी से तात्पर्य पूर्व की जनगणना के उन आँकड़ों से है जो गत वर्ष के प्रथम दिन से पूर्व प्रकाशित कर दिये गये हैं।
कृषि आय के लक्षण
(Characteristics of Agricultural Income)
कृषि आय के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं
(1) ऐसी आय भूमि से प्राप्त होती हो जैसे कृषि आय में से वितरित किया गया लाभांश अंशधारियों के लिए कृषि आय नहीं है क्योंकि इस आय का प्रत्यक्ष सम्बन्ध भूमि से नहीं है।
(2) भूमि कृषि-कार्यों के लिए प्रयोग में लाई जाती हो-जैसे भूमि पर खेती की आधारभूत क्रियाएँ अवश्य की जानी चाहिए, तभी प्राप्त आय कृषि आय कहलाएगी।
(3) ऐसी कृषि भूमि भारत में ही स्थित हो-विदेश में स्थित कृषि भूमि से प्राप्त आय कृषि आय की श्रेणी में नहीं आती और इसलिए करदाता के लिए कर-मुक्त नहीं होती है।
गैर कृषि आय के कुछ उदाहरण (Some Examples of Non Agricultural Income) हालांकि निम्नलिखित आय देखने में कृषि आय जैसी लगती है, परन्तु कृषि आय नहीं मान जाती
कृषि आय, गत वर्ष कर निर्धारण वर्ष,निवास स्थान एवं करदायित्व,करमुक्त आय/ 3 (4) मुर्गी पालन से आय। (5) ईट बनाने हेतु प्रयुक्त भूमि की आय। (6) कृषि आय में लगी कम्पनियों के अंशधारियों द्वारा प्राप्त लाभांश । (7) पत्थर की खानों से प्राप्त होने वाली आय । (8) मक्खन तथा पनीर की बिक्री से प्राप्त आय। (9) लाख की खेती करने से होने वाली आय। (10) डेयरी फार्म की आय। bcom 2nd year agriculture income notes
कृषि आय पर आय-कर की गणना
(Income Tax on Agricultural Income)
यदि करदाता की कुल आय’ आय-कर-मुक्त सीमा अर्थात् रु. 3,00,000,रु. 5,00,000 अथवा रु. 2,00,000 से अधिक हो तथा ‘शुद्ध कृषि आय’ रु. 5,000 से अधिक है तो कर की गणना निम्न प्रकार की जायेगी. (1) सर्वप्रथम, कुल आय’ में ‘शुद्ध कृषि आय’ को सम्मिलित करके आने वाली ‘आय के योग’ (Aggregation of income) पर करदाता पर लागू दरों के आधार पर आय-कर की गणना की जाती है। जैसे कि पिछले चरण में समझाया गया है।
(2) इसके बाद करदाता की कर-मुक्त सीमा अर्थात रु. 2,50,000,रु. 5,00,000 अथवा रु. 2,00,000 में ‘शुद्ध कृषि आय को जोड़ दिया जाता है। इस जोड़ की राशि पर पिछले चरण में समझाई गई विधि से करदाता पर लागू होने वाली दरों से यह मानकर आय-कर ज्ञात किया जाता है कि मानों यही करदाता की कुल आय है।
(3) ‘कुल आय’ (शुद्ध कृषि आय सहित) पर निकाले गये आय-कर में से ‘शुद्ध कृषि आय’ (न्यूनतम कर-योग्य सीमा सहित) पर ज्ञात आय-कर घटा दिया जाता है। अर्थात् [(i) में गर्णित आय-कर-(ii) में गर्णित आय-कर] शेष आय-कर ही करदाता का सकल आय-कर दायित्व है। सकल आय-कर दायित्व पर आय-कर का 2% शिक्षा उप-कर (Education cess) एवं 1% माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर लगाया जायेगा। शिक्षा उप-कर तथा माध्यमिक एवं उच्चशिक्षा उप-कर जोड़कर आने वाली राशि ही करदाता का शुद्ध कर दायित्व
होगा।
निवासीय-स्तर का निर्धारण
(Determination of Residential Status)
करदाता के निवास स्थान के आधार पर ही उसका कर-निर्धारण किया जा सकता है।
आयकर अधिनियम की धारा 6 में व्यक्ति, हिन्दू अविभाजित परिवार, कम्पनी, फर्म तथा अन्य व्यक्तियों के निवास स्थान को निर्धारित करने के सम्बन्ध में नियम दिए गए है।
एक व्यक्ति विशेष का निवासीय आधार
(Residential status of an Individual)
एक व्यक्ति-विशेष का निवासीय आधार ज्ञात करते समय यह जानना अति आवश्यक है कि वह भारत में निवासी है या नहीं तथा इसका निर्धारण धारा 6(1) में दी गयी दो आधारभूत शर्तों के द्वारा किया जाता है
आधारभूत शर्ते (Basic.Conditions)-धारा 6(1) के अनुसार, (1) वह गत वर्ष में कुल मिलाकर 182 या इससे अधिक दिन के लिए भारत में रहा हो,
… अथवा (2) वह गत वर्ष से पूर्व के चार वर्षों में कुल मिलाकर 365 या अधिक दिन भारत में रहा हो और गत वर्ष में कम-से-कम 60 दिन (कुछ विशेष दशओं में 182 दिन) भारत में रहा हो।
अपवाद (Exceptions)-निम्न दशाओं में 60 के बजाय 182 दिन लिये जायेंगे
(1) कोई भारतीय नागरिक जो गत वर्ष के दौरान भारत के बाहर रोजगार के लिए या भारतीय जहाज के जहाजी बेड़े के सदस्य के रूप में भारत को छोड़कर जाते हैं।
(2) कोई भारतीय नागरिक या भारतीय मूल का निवासी जो गत वर्ष के दौरान भारत आया हो।
कोई व्यक्ति भारतीय मूल का व्यक्ति तभी कहलाता है यदि उसका जन्म या उसके माता-पिता या दादी-दादा में से किसी का जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो।
अतिरिक्त शर्ते (Additional Conditions)-धारा 6 (6) (a) के अनुसार; .. (1) वह गत वर्ष से तुरन्त पूर्व के 10 वर्षों से कम-से-कमः वर्ष भारत में निवासी के रूप में रहा हो। . (2) वह गत वर्ष से तुरन्त पूर्व के 7 वर्षों में कुल मिलाकर 730 या अधिक दिन भारत
आयकर अधिनियम की धारा 6 (1) के अनुसार, एक व्यक्ति विशेष के निवासीय स्तर को निम्नलिखित तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है
(i) निवासी एवं साधारण निवासी (Resident & ordinary Resident)-यदि वह आधारभत शर्तों में से कम-से-कम एक शर्त तथा दोनों अतिरिक्त शर्तों को पूरा करता हो।
(ii) आसाधारण निवासी (Not-ordinary Resident)-यदि वह आधारभूत शतों में से कम-से-कम एक शर्त पूरी करता हो तथा दोनों या दोनों में से कोई एक अतिरिक्त शर्त पूरी न करता हो।
(ii) अनिवासी (Non-Resident)-एक व्यक्ति गत वर्ष में अनिवासी तव ही माना जाता है जबकि वह आधारभूत शर्तों की दोनों शर्तों में से एक भी शर्त को पूरा न करे। ऐसे व्यक्ति के लिए अतिरिक्त शर्तों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं होती।
व्यक्ति के निवासीय-स्तर का निर्धारण (Determination of Residential Status of an Individual) के स्तर आधारभूत शर्तों की दो शर्ते अतिरिक्त शर्ते निवासी कम-से-कम एक शर्त पूरी हो । दोनों शर्ते पूरी हों। असाधारण निवासी कम-से-कम एक शर्त पूरी हो। | केवल एक शर्त पूरी हो या एक भी
शर्त पूरी न हो। bcom 2nd year agriculture income notes
अविभाजित हिन्दू परिवार का निवास स्थान
(Residence of a Hindu Undivided Family) .
आयकर अधिनियम की धारा 6(2) के अनुसार, हिन्दू अविभाजित परिवार के निवासीय-स्तर को तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है
(1) निवासी एवं साधारण निवासी (Resident and Ordinary Resident)-एक हिन्दू अविभाजित परिवार गत वर्ष में भारत में निवासी होगा, यदि उस गत वर्ष में उसके व्यवसाय का नियन्त्रण एवं प्रबन्ध पूर्णतया या आंशिक रूप से भारत में स्थित हो तथा उसके कर्ता द्वारा निम्नलिखित दोनों अतिरिक्त शर्ते भी पूरी की जाऐ
(i) उसका कर्ता गत वर्ष से तुरन्त पूर्व के 10 वर्षों में से कम-से-कम 2 वर्षों में भारत का निवासी रहा हो; तथा ..
.. (ii) उसका कर्ता गत वर्ष से तुरन्त पूर्व के 7 वर्षों में कुल मिलाकर कम-से-कम 730 ___ दिन तक भारत में रहा हो।
जिस स्थान पर वास्तव में व्यवसाय-संचालन की नीति निर्धारित की जाती है और नीति . सम्बन्धी निर्देश दिए जाते हैं, वही से उस व्यवसाय का नियन्त्रण एवं प्रबन्ध होना माना जाता bcom 2nd year agriculture income notes
- असाधारण निवासी (Not-ordinary Resident)-एक हिन्दू अविभाजित __परिवार असाधारण निवासी होगा यदि उस गत वर्ष में उसके व्यवसाय का नियन्त्रण एवं प्रबन्ध
पूर्णतया या आंशिक रूप से भारत में स्थित हो तथा उसका कर्ता अतिरिक्त शर्तों में से एक या दोनों शर्ते पूरी नहीं करता है। ___ (3) अनिवासी (Non-Resident)-एक हिन्दू अविभाजित परिवार अनिवासी होगा यदि उस गत वर्ष में उसके व्यवसाय का नियन्त्रण एवं प्रबन्ध पूर्णरूप से भारत के बाहर स्थित हो।
• फर्म तथा व्यक्तियों के अन्य समुदाय का निवास स्थान
(Residence of Firms and Other Association of Person) एक फर्म तथा व्यक्तियों का अन्य समुदाय केवल निवासी या अनिवासी ही हो सकता है अर्थात् असाधारण निवासी नहीं हो सकता। इसके निवासीय-स्तर का निर्धारण भी उनके व्यवसाय के नियन्त्रण एवं प्रबन्ध की स्थिति के आधार पर किया जाता है (1) निवासी (Resident)-यदि गत वर्ष में उनके व्यवसाय का नियन्त्रण एवं प्रबन्ध पूर्णतया या आंशिक रूप से भारत में स्थित हो तो उनको निवासी माना जाएगा। जिस स्थान पर वास्तव में व्यवसाय संचालन की नीति निर्धारित की जाती है और नीति सम्बन्धी निर्देश दिए जाते हैं, वही से उस व्यवसाय का नियन्त्रण तथा प्रबन्ध होना माना जाता
– (2) अनिवासी (Non-Resident)-यदि गत वर्ष में किसी फर्म या व्यक्तियों के अन्य समुदाय के व्यवसाय का नियन्त्रण एवं प्रबन्ध पूर्णरूप से भारत के बाहर स्थित है तो उनको अनिवासी माना जाएगा।
कम्पनियों का निवास स्थान
(Residence of Companies)
एक कम्पनी केवल निवासी या अनिवासी ही हो सकती है अर्थात् असाधारण निवासी नही हो सकती । इसके सम्बन्ध में निम्नलिखित नियम हैं
(1) निवासी (Resident)-एक कम्पनी भारत में निवासी कही जाएगी, यदि वह- . (i) एक भारतीय कम्पनी है, या (ii) गत वर्ष में उसका नियन्त्रण एवं प्रबन्ध पूर्णतया भारत में स्थित हो।
भारतीय कम्पनी से आशय उस कम्पनी से है जिसका रजिस्ट्रेशन भारत में लागू किसी अधिनियम के अन्तर्गत हुआ है।
(2) अनिवासी (Non-Resident)-यदि कोई कम्पनी निवासी की दोनों शर्तों में से किसी भी एक शर्त को पूरा नहीं करती तो वह ‘अनिवासी’ कहलाती है।
निवास-स्थान तथा कर-दायित्व
(Residence and Tax Liability) किसी भी करदाता का कर-दायित्व उसके निवास स्थान के आधार पर निश्चित किया जाता है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 5 के अन्तर्गत इस सन्दर्भ में नियम दिए गए हैं जिसे हम निम्न चार्ट द्वारा सरलतापूर्वक समझ सकते हैं
निवासीच-स्तर के आधार पर कुल कर योग्य आय
कृषि आय, गत वर्ष कर निर्धारण वर्ष, निवास स्थान एवं करदायित्व, करमुक्त आय/7
निवासी असाधारण अनिवासी आय का विवरण एवं निवासी साधारण
निवासी गत वर्ष में भारत में प्राप्त होने वाली या प्राप्त हुई। कर-योग्य कर-योग्य | कर-योग्य |
समझी जाने वाली आय, चाहे वह भारत में| | उपार्जित या उदय हुई हो या नहीं। | गत वर्ष में भारत में उपार्जित या उदय हुई अथवा कर-योग्य कर-योग्य | कर-योग्य उपार्जित या उदय हुई समझी जाने वाली आय,
चाहे वह भारत में प्राप्त हुई हो या नहीं। 3. | गत वर्ष में भारत के बाहर उपार्जित तथा प्राप्त कर-योग्य | कर-योग्य | कर-योग्य | आय,जो भारत से नियन्त्रित व्यापार से या भारत में
| नहीं स्थापित पेशे से उत्पन्न हुई हो। 4. | गत वर्ष में भारत के बाहर उपार्जित एवं प्राप्त कर-योग्य कर-योग्य कर-योग्य | आय।
| नहीं । नहीं | भारत के बाहर गत वर्ष से पूर्व के वर्षों में प्राप्त या कर-योग्य कर-योग्य कर-योग्य | उपशीर्जत आय जो गत वर्ष में भारत में लाई गई हो, नहीं । – नहीं | नहीं | चाहे उस पर कर न लगा हो। कर-दायित्व सम्बन्धी उपर्युक्त चार्ट में प्रयुक्त शब्दों का संक्षिप्त विवेचन इस प्रकार है
भारत में प्राप्त आय (Income Received in India) प्राप्त आय से आशय प्रथम प्राप्ति (First Receipt) से है। यदि कोई धनराशि भारत से बाहर प्राप्त हुई है और उसे बाद में भारत लाया गया हो, तो उसे भारत में प्राप्त किया गया नहीं माना जाएगा। आय अर्जित होने के बाद सर्वप्रथम जहां प्राप्त होती है, वही उसका प्राप्ति स्थान माना जाता है। ___भारत में प्राप्त समझी जाने वाली आय (Income Deemed to be Received in India)-भारत में प्राप्त समझी जाने वाली आय से आशय ऐसी आय से है जिसकी वास्तव में प्राप्ति न होने पर भी प्राप्त हुई मान ली जाती है। उदाहरणार्थ__(i) कर्मचारी के प्रमाणित प्रॉविडेण्ट फण्ड (Recognised Provident Fund) में जमा होने वाली वार्षिक वृद्धि, जोकि 9.5% प्रतिवर्ष से अधिक है। .. (ii) प्रमाणित प्रॉविडेण्ट फण्ड (Recognised Provident Fund) में हस्तान्तरित की गयी राशि। . .. .
(iii) कम्पनी द्वारा घोषित अन्तिम लाभांश (Final Dividend declared by company) उस गत वर्ष में प्राप्त हुआ समझा जाता है जिस गत वर्ष में वह घोषित, वितरित – या चुकाया गया है।
(iv) कम्पनी द्वारा घोषित अन्तरिम लाभांश (Interim Dividend Declared by – Company)-उसी गत वर्ष का प्राप्त हुआ माना जाएगा जिस वर्ष कम्पनी द्वारा ऐसा लाभांश
बिना किसी शर्त के अंशधारियों को उपलब्ध करा दिया गया हो । bcom 2nd year agriculture income notes
प्रश्न 3. उपार्जित या उदित समझी जाने वाली आय कौन सी है ?स्पष्ट कीजिये। _
उत्तर- उपार्जित या उदित समझी जाने वाली आय
(Income deemed to accrue or arise) – भारत में उपार्जित एवं उदय समझी जाने वाली आयें वे आयें है जो यद्यपि भारत के बाहर उपार्जित या उदय हुई है, किन्तु उन्हें भारत में ही उपार्जित या उदय हुआ मान लिया जाता है। धारा 9 के अनुसार, ऐसी आयें निम्न हैं__(i) वे सभी आयें जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से करदाता को निम्न स्रोतों से उपार्जित या उदय हुई हों
(अ) भारत में किसी व्यापारिक सम्बंध से आय; अथवा (ब) भारत में किसी सम्पत्ति से आय; अथवा (स) भारत में किसी पूँजी या अन्य आय स्रोत से आय; अथवा (द) भारत में स्थित किसी पूँजी सम्पत्ति के हस्तान्तरण से आय।
स्पष्टीकरण : धारा (9) (1) में दी गई उपार्जित तथा उदय हुई आयों के सम्बन्ध में निम्न स्पष्टीकरण महत्वपूर्ण हैं
(अ) ऐसे व्यापार, जिनके सभी, व्यवहार भारत में नहीं होते हैं, की वही आय भारत में उपर्जित या उदय हुई मानी जायेगी जो उचित रूप से भारत में हुए व्यवहारों द्वारा अर्जित या उदित हुई हो।
(ब) यदि करदाता अ-निवासी है और उसकी व्यापारिक कार्यवाही भारत में केवल निर्यात के लिए सामान खरीदने तक सीमित है तो ऐसे अ-निवासी की कोई आय भारत में उपार्जित या उदित नहीं मानी जायेगी। ..
(स) समाचार एजेन्सी,समाचार-पत्र,मैंगजीन या जर्नल के प्रकाशन में संलग्न अ-निवासियों की आय भारत में उपार्जित तथा उदय हुई नहीं मानी जाएगी,बशर्ते कि उनका कार्य-क्षेत्र भारत से समाचार एकत्रित करके बाहर भेजने तक ही सीमित है। .
(द) अ-निवासी व्यक्ति, जो भारत का नागरिक नहीं है या फर्म जिसका कोई साझेदार भारत का नागरिक या निवासी नहीं है, अथवा कम्पनी जिसका कोई अंशधारी भारत का नागरिक या निवासी नहीं है, को भारत में की गई किसी फिल्म की शूटिंग से आय है तो उसके लिए यह आय भारत में उपार्जित या उदय हुई नहीं मानी जायेगी।
(ii) भारत में प्रदत सेवाओं के बदले प्राप्त वेतन भारत में ही अर्जित माना जायेगा। bcom 2nd year agriculture income notes
नोट- भारत में उपर्जित वेतन भारत में ही उदित या अर्जित माना जाता है। भारत में उपार्जित (Earned) आय का तात्पर्य निम्न से है
(अ) ऐसी आय का भुगतान ‘भारत में प्रदान की गई सेवाओं ‘ के लिए किया गया है;
(ब) भारत में प्रदान की गई सेवा अवधि से पूर्व अथवा बाद में ‘अवकाश या विश्राम अवधि का भुगतान’ यदि वह भुगतान सेवा नियोजन अनुबंध के अन्तर्गत किया जाता है।
ii) विदेशों में की गयी सेवा के बदले भारतीय नागरिक को सरकार से प्राप्त ‘वेतन’ शीर्षक के अन्तर्गत कोई आय। किन्तु भारत के बाहर अर्जित एवं प्राप्त पेंशन पर भारत में आयकर लगेगा बशर्ते कि करदाता ‘साधारण निवासी’ हो।
(iv) भारतीय कम्पनी द्वारा भारत के बाहर देय ‘लाभांश’। (v) निम्न द्वारा ब्याज के रूप मे देय आय(अ) सरकार द्वारा ; अथवा ।
(ब) एक निवासी व्यक्ति द्वारा, बशर्ते कि यह ब्याज, भारत के बाहर चलाये जाने वाले व्यापार या पेशे के लिए या भारत के बाहर आय कमाने के किसी स्रोत के लिए, प्राप्त किये ऋण पर देय न हो; अथवा
– (vi) निम्न द्वारा रायल्टी के रूप में देय आय- (अ) सरकार द्वारा ; अथवा
(ब) एक निवासी व्यक्ति द्वारा, बशर्ते कि इस सम्पत्ति का प्रयोग भारत के बाहर आय कमाने के लिए न किया गया हो, अथवा . ___- (स) एक अ-निवासी द्वारा, यदि वह रॉयल्टी ऐसी सम्पत्ति पर दी जाती है जो भारत में चल रहे व्यापार या पेशे में प्रयुक्त होती है अथवा किसी अन्य साधन से आय कमाने के लिए प्रयुक्त होती है अथवा किसी अन्य साधन से आय कमाने के लिए प्रयुक्त होती है।
(ii) निम्न द्वारा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस के रूप में देय आय(अ) सरकार द्वारा; अथवा
(ब) एक निवासी व्यक्ति द्वारा, बशर्ते कि यह फीस भारत के बाहर चलाये जा रहे व्यापार या पेशे को प्रदत्त तकनीकी सेवाओं के बदले में न हो अथवा
(स) एक अ-निवासी द्वारा, यदि यह फीस भारत में चलाये जा रहे किसी व्यापार या पेशे से प्राप्त तकनीकी सेवाओं के बदले में हो। bcom 2nd year agriculture income notes
प्रश्न 4. पाँच कर मुक्त आय लिखें।
उत्तर
प्रत्येक करदाता के लिए (1) कृषि आय (Agricultural Income) यदि कृषि भूमि भारत में स्थित है तो . यह आय कर-मुक्त है।
[धारा 10(1)] (2) हिन्दू अविभाजित परिवार से प्राप्त राशियाँ-हिन्दू अविभाजित परिवार के सदस्य द्वारा परिवार की आय में से प्राप्त धनराशि पूर्णतया कर-मुक्त है (चाहे परिवार द्वारा आय कर देय है अथवा नहीं)।
[धारा 10(2)] (3) फर्म से एक साझेदार की आय का भाग-फर्म में एक साझेदार की आय का भाग कर-मुक्त होता है, क्योंकि फर्म अपनी कुल आय पर स्वयं कर चुकाती है। [धारा 10(2A)]
यदि साझेदार को अपनी फर्म से कोई ब्याज,कमीशन अथवा बोनस, आदि प्राप्त होता है तो ऐसी आय उस सीमा तक कर-मुक्त नहीं होगी जितनी फर्म को कटौती मिली है वरन् उसकी व्यक्तिगत कुल आय में ‘व्यापार अथवा पेशे से आय’ के शीर्षक में शामिल होगी। _ साझेदारी का फर्म के लाभ में भाग साझेदारी प्रलेख में लिखे हुए अनुपात में निकाला जाएगा।
(4) भोपाल गैस विभीषिका अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति का भुगतानभोपाल गैस विभीषिक अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत किसी व्यक्ति को प्राप्त क्षतिपूर्ति की राशि पूर्णतया कर-मुक्त होगी।
[धारा 10 (10BB)] (5) विपत्ति पर क्षतिपूर्ति (Compensation on disaster)-यदि किसी व्यक्ति (individual) या उसके वैधानिक उत्तराधिकारी को केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय सत्ता से विपत्ति पर कोई राशि प्राप्त होती है या प्राप्य है तो कर-मुक्त होगी। [धारा 10(10BC)]
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